Wednesday, February 22, 2012

पेंशन गबन के आरोप में सरपंच निलंबित

सिरसा,(थ्री स्टार): जिला के खंड ऐलनाबाद के गांव संत नगर के सरपंच कर्मसिंह को वृद्धा/विकलांग पेंशन के वितरण राशि का गबन करने के आरोप में निलंबित किया गया है। जिला उपायुक्त डा. जे गणेशन ने अपने एक आदेश में सरपंच कर्मसिंह को निलंबित करते हुए भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने पर रोक भी लगाई है। इस संबंध में संतनगर निवासी पूर्ण सिंह पुत्र बख्शीश सिंह ने जिला उपायुक्त को एक शिकायत देकर आरोप लगाया था कि सरपंच द्वारा पेंशन वितरण राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी सिरसा को निर्देश दिए थे तथा उक्त अधिकारी द्वारा जांच करवाए जाने पर सरपंच को दोषी पाया गया था। इस संबंध में सरपंच कर्मसिंह के खिलाफ पुलिस में धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले सरपंच को पंचायती राज की धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। सरपंच को सुनवाई के दौरान खुद पेश होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया तथा पूरी जांच के बाद उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1)(क)के तहत सरपंच कर्मसिंह को निलंबित किया गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत का सारा रिकार्ड धनराशि, चल अचल संपत्ति आदि ग्राम पंचायत के बहुमत वाले पंच को सौंप दी जाए। उपायुक्त ने इस संबंध में निदेशक पंचायत हरियाणा को लिखित सूचना भेज दी है।

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