Tuesday, November 9, 2010

फोटोयुक्त मतदाता सूची पुननिरीक्षण का कार्य 30 तक:एच.सी भाटिया

सिरसा,(थ्री स्टार): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुननिरीक्षण करने का कार्य आगामी 10 से 30 नवम्बर तक पूरा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए नगराधीश एच.सी भाटिया ने बताया कि इस अवधि के दौरान जिला के सभी पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 18 या इससे अधिक है और यहीं का निवासी है, भारत का नागरिक हो तथा किसी अन्य क्षेत्र में उसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज न हो, वह व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकत है। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति दावा फार्म नंबर-6 में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना आवेदन संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल अधिकारी के पास दिनांक 10 से 30 नवम्बर तक जमा करवाएगा फार्म पूर्ण रुप से भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रमाण पत्र की फोटो प्रति या कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की फोटो प्रति फार्म के साथ अवश्य लगानी होगी। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए फार्म नंबर-6 पर पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो भी लगानी होगी। नगराधीश ने बताया कि वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिए पूरा डाक पता बैंक/किसान/ डाक-घर की चालू पासबुक या आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश या आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर नवीनतम जल/ टेलीफोन/ बिजली/ गैस कनैक्शन बिल की फोटो प्रति अवश्य लगानी होगी, अधूरा फार्म अस्वीकृति कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 13 व 20 नवम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची ग्राम सभा, अवासीय कल्याण सोसायटी की मीटिंग में मतदाता सूची की पड़ताल की जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 13 व 21 नवम्बर को राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ विशेष अभियान के अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में से यदि कोई व्यक्ति स्थान छोड़कर चला गया हो या मृतक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो तो उसका नाम हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो वह इसी अवधि के दौरान फार्म नंबर-7 आक्षेप फार्म भरकर तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची या अशुद्ध रुप से दर्ज हो तो वह मतदाता सूची फार्म नंबर-8 शुद्धि फार्म भरकर प्रस्तुत करे, उक्त वर्णित फार्म नंबर-6, 7 व 8 संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। नगराधीश ने जिला सिरसा के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वह फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना फार्म अवश्य भरकर जमा करवाएं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने नगरपालिका/पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म भरा था लेकिन उनके नाम विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर-6 भरकर अवश्य जमा करवाना होगा। श्री भाटिया ने बताया कि इस कार्य हेतु लगाए गए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह दिनांक 10 से 30 नवम्बर तक अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहकर फार्म नंबर-6, 7 व 8 प्राप्त करेंगे, यदि किसी बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में अनियमितता पाई गई या कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है जिसमें दो साल तक के कारावास का प्रावधान है। इस कार्य की चैकिंग के लिए सुपरवाईजर, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चंडीगढ़ व चुनाव से संबंधित अधिकारी भी मौके की पड़ताल हेतु आएंगे।

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