कानूनी जागरुकता शिविर व लोक अदालत का आयोजन 9-10 को
सिरसा,(थ्री स्टार): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 9 व 10 अप्रैल को जिले के गांव सूचान कोटली में कानूनी जागरुकता शिविर एवं ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेश कुमार सिंघल ने बताया कि इस कानूनी जागरुकता शिविर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में जनता को विस्तार से जानकारी दी जाएगी और लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े मामलों का मौके पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, जनता को रोजगार देने बारे आवश्यक कार्यों बारे, मस्टर रोल, कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधाएं, वेतन, बैंक व डाकघर के बचत खाता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि इसके उपरांत गांव सूचान कोटली में ही 10 अप्रैल को ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रकार के मुकद्दमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े है, को मौके पर ही निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में फौजदारी, सिविल, लड़ाई-झगड़े, मोटर वाहन दुर्घटना व हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित मुकदमों के अलावा अन्य प्रकार के मुकदमों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस ग्रामीण लोक अदालत का लाभ उठाए और अपने लंबित मामलों को अदालत में निपटवाएं। इस तरह के मामलों को लोक अदालतों में निपटवाने से कई प्रकार का लाभ मिलता है। लोक अदालतों के माध्यम से मामले निपटवाने से धन और समय की बचत होती है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को आगे कही भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती यानी सदा-सदा के लिए मामलों का निपटारा हो जाता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आयोजित ग्रामीण लोक अदालत व कानूनी जागरुकता शिविरों में बढ़-चढ़कर भाग ले।
0 comments:
Post a Comment