Tuesday, February 21, 2012

जिला कल्याण विभाग द्वारा 1584 लाभार्थियों को 3 करोड़ 66 लाख की राशि वितरित

सिरसा,(थ्री स्टार): जिला में कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1584 लाभार्थियों को जनवरी 2012 तक 3 करोड़, 66 लाख 94 हजार 313 रुपए की राशि वितरित की गई है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डा. जे. गणेसन ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई तथा मकान की मरम्मत के लिए 10 हजार रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत चालू वित्तवर्ष के दौरान गत जनवरी माह तक जिला में 53 व्यक्तियों को 26 लाख 50 हजार रुपए की राशि वितरित करके लाभान्वित किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त/टपरीवास जातियों को मकान बनाने के लिए आवेदक का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हो और उनका कच्चा मकान हो और खुद का प्लाट 3 या पांच मरले का हो। कृषि योग्य भूमि न हो। इस योजना के तहत जिला में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है जिसमें से 53 व्यक्तियों को 50 हजार रुपए के हिसाब से 26 लाख 50 हजार रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राजातीय विवाह योजना के तहत 11 जोड़ों को 5 लाख 50 हजार रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राजातीय विवाह योजना के तहत अंतर्राजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के/लड़कियों को प्रोत्साहन के रूप में 50000 रुपए दिए जाते हैं जिसमें से 20 हजार रुपए नकद राशि व 30 हजार रुपए दोनों के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिस्ट हैं। उपायुक्त ने बताया कि डा. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत गत माह तक 353 छात्र-छात्राओं को 26 लाख 52 हजार रुपए की राशि देकर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत गत माह तक 242 छात्र-छात्राओं को 63 लाख 49 हजार 313 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो और 90 रुपए से 425 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रति मास दी जाती है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग द्वारा भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी विवाह शगून योजना, अनुसूचित जातियों, विमुक्त/टपरीवास जातियों को मकान बनाने के लिए, अन्तर्जातीय विवाह योजना, डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना तथा अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृति योजना शुरू की गई। उक्त योजना के तहत जिला मेें अपै्रल माह से जनवरी माह तक 1584 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत जिला में गत माह तक 925 लाभपात्रों के लिए दो करोड़ 44 लाख 93 हजार रुपए की राशि स्वीकृत करके उनके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन्दिरागांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले समाज के सभी लोगों के लिए लागू है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लड़की की शादी के समय आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष या इससेे अधिक होनी चाहिए। गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज हो। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास जाति के लोगों व अन्य जाति की विधवा महिलाओं की लड़की की शादी पर 31 हजार रुपए तथा अन्य जाति के लोगों के लिए 11 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला के लिए दो करोड़ 45 लाख रुपए की राशि अलाट की गई जिसमें से अब तक दो करोड़ 44 लाख 93 हजार रुपए की राशि वितरित कर 925 लाभपात्रों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत आवेदन पत्र विवाह से पूर्व जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में दिया जा सकता है।

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