दहेज उत्पीडऩ के मामले में दोषी को हुई सजा
सिरसा,(थ्री स्टार): मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने रोहतक के सुभाष नगर निवासी महिपाल सिंह पुत्र प्रभाती राम को दहेज उत्पीडऩ के मामले में दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 2 वर्ष 3 माह की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिपाल सिंह राजकीय महिला बहुतकनीकी में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2004 की 5 मई को थाना शहर पुलिस में महिपाल सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के मुताबिक महिपाल सिंह की शादी 18 मई 1996 को दीपक दहिया नामक लड़की के साथ हुई थी। इस शादी में दीपक के परिजनों ने दहेज भी काफी दिया था। शादी के बाद महिपाल व दीपक को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राघव है और अब उसकी आयु 7 वर्ष है। दीपक के परिजनों ने बताया कि दीपक की शादी में 10 लाख रुपए खर्च किए गए लेकिन उसके ससुरालजन इससे संतुष्ट नहीं थे। शादी के समय महिपाल सरकारी सेवा में नहीं था और दीपक के परिजनों ने उसे कई बार हजारों रुपए की मदद की। महिपाल सिंह ने दिल्ली डीडीए में एक प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए 55 हजार रुपए अपने ससुराल से लिए जो लौटाए नहीं गए। शिकायत के मुताबिक महिपाल सिंह लगातार दीपक दहिया के साथ मारपीट करता और उसे परेशान रखता था। इसी से तंग आकर दीपक दहिया ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने धारा 498, 323 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। लगभग साढ़े 6 साल बाद अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई है।

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