रजिस्ट्र पंजीकरण के बगैर प्रोपर्टी डीलिंग का व्यवसाय करने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही: उपायुक्त
सिरसा,(थ्री स्टार): जिला में प्रोपर्टी डीलरों के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक किया गया हैं। जो भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्र पंजीकरण के प्रोपर्टी डीलिंग का व्यवसाय करेगा वह गैर कानूनी होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं रजिस्ट्रार सिरसा डा. जे गणेसन ने बताया कि हरियाणा सम्पति व्यवहारी तथा परामर्शदाता अधिनियम 2008 (की 38 की धारा)18 अनुसार अनुज्ञाप्ति रजिस्ट्रेशन फीस मुल्य 25000/- रूपये निर्धारित हैं। इसलिए प्रोपर्टी डीलर को पंजीकरण करवाने के लिए 25000 रूपये फीस देेनी होगी। जिन व्यक्तियों ने रजिस्टे्रशन के लिए आवेदन किया हुआ है वे कुल 25000 रूपये फीस जमा करवाए। जिला में 239 प्रोपर्टी डीलरों ने आवेदन किया हुआ है जबकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस 10000 रूपये जमा करवाई है अब हुए 15000/- प्रति आवेदन अतिरिक्त फीस जमा करवाए तभी उनका पंजीकरण किया जा सकेगा और उन्हें लाईसेंस जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने आवेदन के साथ 10000 रूपये की राशि जमा करवाई हैं कि वे आगामी दो सप्ताह के अंदर 15-15 हजार रूपऐ की राशि और जमा करवाए यदि कोई आवेदक निर्धारित अवधि में पूरी राशि नहीं जमा करवाता तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 119 प्रोपर्टी डीलरों को लाईसेंस जारी किए जा चुके हैं जो कि 239 आवेदन कार्यालय में लम्बित है पूरी फीस जमा होने के उपरांत उन्हें भी लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
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